Saturday 28 October 2017

PF निकालना हुआ आसान, अब नहीं लगाने पड़ेंगे कंपनी के चक्‍कर

अपने प्रोविडेंट फंड खाते से पीएफ विद्ड्रॉ करना कभी आसान नहीं रहा है. इसे निकालने के लिए फॉर्म पर कंपनी का हस्‍ताक्षर होना जरूरी है, लेकिन अब आपको इस झंझट से नहीं जूझना पड़ेगा.

भविष्‍य निधी संगठन (EPFO) ने एक नया फॉर्म जारी किया है. इस फॉर्म में आपको इम्‍प्‍लॉयर के हस्‍ताक्षर की जरूरत नहीं पड़ती. इससे आप कंपनी के चक्‍कर काटने से बच जाते हैं.

इस फॉर्म का फायदा आपको तब ही मिलेगा, जब आपके पास UAN नंबर हो. इसके अलावा आपकी केवाईसी पूरी हो और बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो.

अगर ऊपर दी गई सभी शर्तें आप पूरी करते हैं, तो आप पीएफ निकालने के लिए फॉर्म 19 का इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

इस फॉर्म को भरने के बाद आपको कंपनी के चक्‍कर तो नहीं काटने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल यह फॉर्म आप ऑनलाइन नहीं भर सकते. आपको पीएफ ऑफिस जाकर यह फॉर्म जमा करना होगा.

हालांकि जल्‍द ही ईपीएफओ से इसे ऑनलाइन करने की तैयारी कर रहा है. इसके अलावा ईपीएफओ ने एक और सुविधा अपने सब्‍सक्राइबर्स को दी है.

इस नई सुविधा के तहत नौकरी बदलने पर आपको ईपीएफ ट्रांसफर करने के लिए अलग से फॉर्म-13 नहीं भरना होगा. यह अब अपनेआप हो जाएगा.

नौकरी बदलते वक्‍त आपको नया एफ-11 कंपोजिट फॉर्म भरना होगा. इसमें आपको बैंक अकाउंट और आधार नंबर समेत अन्‍य जानकारी उपलब्‍ध करानी होगी.

एफ-11 फॉर्म में ईपीएफ अकाउंट की जानकारी दर्ज होने के बाद ईपीएफओ फंड अपनेआप नए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

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